हिमाचल में 13 पुराने अधिनियम हुए खत्म, राज्यपाल ने दी मंजूरी

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शिमला , रिपोर्ट – मेघा शर्मा ,  1 दिसंबरहिमाचल प्रदेश के 13 पुराने कानून अब खत्म हो गए हैं। सुक्खू सरकार के प्रस्ताव पर मानसून सत्र में विधानसभा में पारित किए हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक-2023 ने अब कानून का रूप ले लिया है। इसे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंजूरी दे दी है, जिसे गुरुवार को अधिसूचित कर दिया गया। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के 13 अधिनियमों को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया था। इनमें से तीन कानून अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। अन्य डॉ. वाईएस परमार, रामलाल ठाकुर, वीरभद्र सिंह और प्रेमकुमार धूमल सरकार के समय के बने या लागू हुए हैं। सरकार ने एक्ट को पुराने और अनुपयोगी बताया था।

इसके अलावा निर्माण कार्य के दौरान जंगलों में मलबा ठिकाने लगाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। ठेकेदार निर्माण के दौरान निकलने वाला मलबा चोरी-छिपे सड़क किनारे जंगलों में ठिकाने लगाते हैं, जिससे बहुमूल्य वन संपदा को भारी नुकसान होती है। इतना ही नहीं, बड़े प्रोजेक्टों के निर्माण के दौरान डंपिंग साइट चिह्नित न होने पर भी जंगलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। आग से जंगलों को होने वाले नुकसान की सूरत में जानबूझ कर आग लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

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