हिमाचल के छोटे यात्री वाहनों पर टैक्स में छह गुना बढ़ोतरी लागू

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सरकार ने छोटे यात्री वाहनों पर टैक्स में छह गुना बढ़ोतरी लागू कर दी है।निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति और सुझाव न आने पर सरकार ने 20 जनवरी को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया है।हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे यात्री वाहनों पर टैक्स में छह गुना बढ़ोतरी लागू कर दी है। सरकार ने 31 अक्तूबर 2023 को इसे लेकर अधिसूचना जारी की थी और 2 नवंबर 2023 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति और सुझाव न आने पर सरकार ने 20 जनवरी को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया है। अधिसूचना के तहत ऑल इंडिया परमिट पर्यटक वाहनों पर विशेष पथकर 3,000 से घटाकर 500 रुपये रोजाना कर दिया है, जबकि प्रदेश के पर्यटक वाहनों पर सालाना विशेष पथकर करीब छह गुना बढ़ा दिया है।

अधिसूचना के तहत प्रदेश में पंजीकृत पांच सीटों से कम क्षमता वाले व्यावसायिक वाहनों को सालाना 1,350 के स्थान पर 8,000 रुपये, पांच सीटर से अधिक और 10 सीटर से कम क्षमता वाले वाहनों को 800 के स्थान पर 2,000 रुपये प्रति सीट प्रति साल, 10 सीटर से अधिक और 23 सीटर से कम वाले वाहनों पर 1,000 के स्थान पर 3,000 रुपये प्रति सीट प्रति साल और 23 सीटर से अधिक क्षमता वाले वाहनों को 1,500 के स्थान पर 5,000 रुपये प्रति सीट प्रति साल की दर से विशेष पथकर चुकाना होगा।

गौर हो कि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए सरकार ने 1 सिंतबर, 2023 से विशेष पथकर की दरें 3,000 से 6,000 रुपये रोजाना लागू कर दी थीं, जिसके बाद बाहरी राज्यों के ट्रेवल एजेंटों ने हिमाचल प्रदेश का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। ट्रेवल एजेंट पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश के बजाय उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जाने की सलाह दे रहे थे। इस कारण हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई थी। पर्यटन कारोबार में नुकसान को देखते हुए सरकार ने बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहनों पर टैक्स की दरों में कटौती की है। पर्यटन कारोबारी भी इसे लेकर सरकार के समक्ष अपनी बात रख चुके थे।

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